बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों में से एक एक दोषी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा 21 जनवरी शाम को यानी कि आज सरेंडर कर देगा Bilkis Bano Rape Case में, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के साथ सदस्यों की हत्या के केस में आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने सरेंडरके लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी।
गोधरा जेल अधिकारियों के सामने करेगा सरेंडर
बिलकिस बानो दोषियों में से एक दोषी शैलेश भट्ट के एक रिश्तेदार ने न्यू एजेंसी को बताया कि वह 21 जनवरी रविवार शाम यानी आज गोधरा जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को हाई प्रोफाइल मामले में गुजरात द्वारा दोषियों को दी गई छूट को रद्द कर दिया था। Bilkis Bano Rape Case में, 15 अगस्त 2022 में गुजरात द्वारा जेल में उनके अच्छे बर्ताव कहां वाला देते हुए, 1992 नीति के तहत दोषियों को समय से पहले रिहाई दे दी गई थी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस बीवी नगरत्न और उज्जल भुइंया की बेंच ने 8 जनवरी को इस मामले की सुनवाई की थी। Bilkis Bano Rape Case में आपको बता दें कि जिसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर के लिए समय सीमा बढ़ाने कि दोषियों की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरेंडर को स्थगित करने और जेल वापस रिपोर्ट करने के लिए आवेदकों द्वारा पेश किए गए कारण और दलीलों में कोई योग्यता नहीं है क्योंकि उनके कारण किसी भी तरह से हमारे निर्देशों का पालन करने से नहीं रोकते।
बिलकिस बानो मामले में दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को खारिज करते हुए 11 दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल वापस जाने का आदेश दिया था। Bilkis Bano Rape Case में, जिसमें पांच दोषियों ने खराब स्वास्थ्य सर्जरी बेटे की शादी और फसल की कटाई सहित कई तरह के आधारों पर सरेंडर करने के लिए ज्यादा समय की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि इन कारणों में कोई दम नहीं है।
क्या है Bilkis Bano Rape Case
दरअसल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस को जला दिया गया था। इन लोगों की चपेट में बिलकिस बानो का परिवार भी आ गया था। उन दंगों के दौरान बिगड़ने बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया था Bilkis Bano Rape Case में बता दें कि,तब बिलकिस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। इतना ही नहीं दंगों की इस भीड़ में उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी थी,. बाकी 6 सदस्य वहां से भाग गए थे।
इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी ठहराया था। और साथ ही उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी। बिलकिस बानो दोषियों में से एक दोषी नहीं गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रिमिशन पॉलिसी के अनुसार रिहा करने की मांग की थी जिसे गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। Bilkis Bano Rape Case में, सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में इस मामले पर गुजरात सरकार से फैसला लेने के लिए कहा था। गुजरात सरकार ने इन सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था।
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