सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्णा जन्म भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में मस्जिद का सर्वे करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। Mathura Shahi Idgah Masjid News में, सुप्रीम कोर्ट ने आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह के मस्जिद के अदालत की निगरानी में सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
किसी याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया फैसला
शाही ईदगाह में सर्वे की मांग के लिए सात लोगों ने वकील विष्णु शंकर जैन, प्रभास पांडे, देवकीनंदन और हरिशंकर जैन के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ASI सर्वे की मांग की थी। Mathura Shahi Idgah Masjid News में, याचिका में दावा किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है, जो यह बताते हैं कि मस्जिद कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था। इसके अलावा वहां एक शेषनांग की छवि भी मौजूद है जो हिंदू देवताओं में से एक है।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने याचिका में प्रस्तुत किया गया था कि वहां एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है। अदालत में यह भी प्रस्तुत किया गया कि मस्जिद के निचले स्तंभों के भाग पर हिंदू धार्मिक चिन्ह और नक्काशी है। Mathura Shahi Idgah Masjid News में, आवेदक ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि कुछ समय अवधि के भीतर शाही ईद का मस्जिद का सर्वेक्षण करने के बाद कमिश्नर की नियुक्ति की जाए।
हिंदू पक्ष की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट मामले में मैटरनिटी पर सुनवाई कर सकता है, लेकिन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट के जज आगे नहीं बढ़ेंगे। Mathura Shahi Idgah Masjid News में, इस दौरान हिंदू पक्ष की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए और कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है, आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर का मामला भी इस कोर्ट में लंबित है, उस पर भी फैसला लेना है।
Mathura Shahi Idgah Masjid News क्या है विवाद?
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित जगह पर मंजूरी दी थी और रिपोर्ट के जरिए सर्वे करने का आदेश दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। Mathura Shahi Idgah Masjid News में, हिंदू पक्ष का दावा है कि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, मुगल काल में उसे तोड़कर यहां मस्जिद बना दी गई, यह विवाद 300 साल पुराना है। यह पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मलिकाना हक को लेकर है।
इस जमीन के 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद है और 11 एकड़ हिस्सा श्री कृष्ण मंदिर के पास है। हिंदू पक्ष यहां श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है। Mathura Shahi Idgah Masjid News में, इस पूरे विवाद की शुरुआत 350 साल पुरानी है, जब सन 1670 में दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था। हिंदू पक्ष का कहना है कि औरंगजेब ने मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहां शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई।
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