छात्रों के भविष्य के मद्देनज़र रखते हुए केंद्र सरकार ने प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। फैसला उन कोचिंग संस्थानों को लेकर है जो प्रोफेशनल कोर्स की ट्रेनिंग देते हैं। Private Coaching Centres Guideline में अब ऐसे संस्थानों को सरकार के अंतर्गत खुद को रजिस्टर्ड कराना जरूरी होगा। आप कोचिंग संस्थान ना ही अच्छे रैंक किया अच्छे नंबर की गारंटी दे सकते हैं और नहीं छात्रों को निभाने वाले वादे कर सकते हैं।
गाइडलाइंस में केंद्र सरकार ने क्या कहा
रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन कोचिंग सेंटर 2024 के तहत बनाई गई नई गाइडलाइंस को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को भेज दिया गया है ताकि वह Private Coaching Centres Guideline लागू करवा सकें। गाइडलाइंस की बात करें तो इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि छात्र पर कंपटीशन का बहुत दबाव होता है। इसलिए कोचिंग सेंटर सब छात्रों की मानसिक स्थिति को भी ध्यान में रखने के लिए कदम उठाएंगे।
छात्रों पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाला जाएगा। साथ ही Private Coaching Centres Guideline में, अगर कोई विद्यार्थी तनाव की स्थिति में है और उसे मदद की जरूरत है तो कोचिंग सेंटर को पहले से ही ऐसी व्यवस्था करके रखनी होगी, जिससे छात्र को सहायता दी जा सके। साथ ही कोचिंग सेंटर में एक स्टूडेंट के हिसाब से एक स्क्वायर मीटर की जगह देनी होगी।कोचिंग सेंटर को अपने साथ अनुभवी साइकोलॉजिस्ट साइकोथैरेपिस्ट और काउंसलर को भी अप्वॉइंट करने को कहा गया है।
Private Coaching Centres Guideline लगेगा जुर्माना
इसके अलावा, कोई भी कोचिंग सेंटर 16 साल से कम आयु के छात्र को एडमिशन नहीं दे सकेगा। ट्यूटर्स को भी शैक्षिक योग्यताओं को ध्यान में रखने को कहा गया है। Private Coaching Centres Guideline में आपको बता दें कि, इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए यही भी कहा है कि अगर कोचिंग सेंटर सरकार की इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते तो पहली बार में उन्हें 25 हजार का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
वहीं, दूसरी बार गाइडलाइंस के उल्लंघन पर 1 लख रुपए तक का फाइन वसूला जाएगा। इन गाइडलाइंस में सबसे जरूरी बात फीस को लेकर कहीं गई है। Private Coaching Centres Guideline में आपको बता दें कि अगर कोई छात्र प्राइवेट कोचिंग सेंटर में पूरे कोर्स की फीस देता है और बीच में ही कोर्स छोड़कर चला जाता है तो कोचिंग संस्थान को बचे हुए कोर्स की फीस छात्र को तुरंत वापस करनी ही होगी। जिसमें हॉस्टल की फीस भी शामिल है।
सरकार ने कोचिंग सेंटर पर क्यों दिखाई सख्त कार्यवाही
शिक्षा मंत्रालय ने यह दिशा निर्देश छात्रों की बढ़ती आत्महत्या के मामले, आग की घटनाओं, कोचिंग सेंटर्स में सुविधाओं की कमी के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली टीचिंग मेथड के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। Private Coaching Centres Guideline में, कोई भी कोचिंग सेंटर ग्रेजुएशन से कम क्वालिफिकेशन वाले टीचर को नियुक्त नहीं करेगा और 16 साल से कम उम्र के छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते।
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