केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश में चल रहे अलग-अलग कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है।

निर्देश के मुताबिल जिन बच्चो की उम्र 16 साल से कम होगी तो कोचिंग संस्थान उन्हें एडमिशन नही दे सकेंगे।

शिक्षा मंत्रालय की यह गाइडलाइंस 12वीं के बाद JEE, NEET CLAT जैसे एंट्रेस एग्जाम और अलग अलग कोचिंग इंस्टिट्यूट के लिए जारी की है।

केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है अगर कोचिंग सेंटर इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते तो पहली बार में उन्हें 25 हजार का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

इन सब के अलावा शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन ना करने पर कोचिंग सेंटर्स पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है।

अगर कोचिंग वाले स्टूडेंट्स से ज्यादा फीस वसूलते हैं तो कोचिंग का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा।

मंत्रालय की गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि कोचिंग सेंटर टेस्ट से पहले स्टूडेंट्स को उस टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल के बारे में बताएं।

कोचिंग सेंटर पहले उल्लंघन के लिए 25 हजार, दूसरी बार एक लाख और तीसरी बार अपराध के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसल करने के साथ भारी जुर्माना के लिए तैयार  रहना होगा।

गाइडलाइन के मुताबिक, कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी।

वैसे यह गाइडलाइंस तो लानी पड़ी है यह जानना जरूरी भी है असल में 2015 में 17 छात्रों ने सुसाइड किया था।